जानकारी
हरियाणा मत्स्य पालन योजना – “मीडियम स्केल ऑर्नामेंटल फिश रियरिंग यूनिट (ताजे पानी) के लिए सब्सिडी” प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत एक स्कीम का हिस्सा है, जिसे हरियाणा सरकार का फिशरीज़ डिपार्टमेंट लागू करता है। इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मकसद ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग को एक सस्टेनेबल रोजी-रोटी के ऑप्शन के तौर पर बढ़ावा देना है।
इस स्कीम के तहत, एलिजिबल बेनिफिशियरी को शेड, ब्रीडिंग यूनिट, और ऑर्नामेंटल फिश के लिए पालन और कल्चर टैंक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सब्सिडी के रूप में फाइनेंशियल मदद दी जाती है। यह मदद उन बेनिफिशियरी को दी जाएगी जिनके पास कम से कम 150 स्क्वायर मीटर खाली ज़मीन है और जिसमें साफ पानी की सही सुविधा हो।“

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में PDF में ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया static.pib.gov.in पर क्लिक करें। और आप हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं – मत्स्य विभाग, हरियाणा
Haryana Fisheries Scheme – हरियाणा मत्स्य पालन योजना: एक व्यापक मार्गदर्शिका (लाभ, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया)
हरियाणा सरकार ने राज्य में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। यह योजना, जो अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से सुलभ है, पात्र निवासियों को मत्स्य इकाइयाँ स्थापित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सब्सिडी प्रदान करती है। यह लेख योजना के लाभों, पात्रता मानदंडों, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।
परिचय
इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों को सशक्त बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और हरियाणा में मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना है। परियोजना लागत पर एक महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदान करके, सरकार उद्यमियों के लिए वित्तीय बाधा को कम करती है, जिससे मत्स्य पालन एक व्यवहार्य और आकर्षक व्यवसाय अवसर बन जाता है।

योजना के प्रमुख लाभ
इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता है। सब्सिडी की गणना कुल परियोजना लागत और आवेदक की श्रेणी के आधार पर की जाती है।
मूर्त वित्तीय लाभ:
| लाभार्थी श्रेणी | प्रति इकाई परियोजना लागत | सब्सिडी सीमा | अधिकतम सब्सिडी राशि | आपका निवेश (लगभग) |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य श्रेणी | ₹8,00,000 | परियोजना लागत का 40% | ₹3,20,000 | ₹4,80,000 |
| अनुसूचित जाति (एससी)/महिला लाभार्थी | ₹8,00,000 | परियोजना लागत का 60% | ₹4,80,000 | ₹3,20,000 |
इसका अर्थ है कि सरकार एक पर्याप्त अनुदान प्रदान करती है, जिससे आवेदक द्वारा आवश्यक प्रारंभिक पूंजी में काफी कमी आती है।
पात्रता मानदंड
योजना के लिए आवेदन करने हेतु, एक आवेदक को निम्नलिखित अनिवार्य शर्तों को पूरा करना होगा:
- निवास: हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- परिवार आईडी: एक वैध परिवार पहचान पत्र (Family ID) का धारक होना चाहिए।
- भूमि आवश्यकता: कम से कम 150 वर्ग मीटर खाली भूमि जिसमें पर्याप्त और विश्वसनीय जल आपूर्ति हो, होनी चाहिए।
- भूमि स्वामित्व: या तो:
- भूमि का मालिक हो, अथवा
- भूमि का कम से कम 7 वर्ष के लिए मान्य रजिस्टर्ड लीज डीड (पट्टा समझौता) का धारक हो।
चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और मुख्य रूप से ऑनलाइन संचालित की जाती है।
ऑनलाइन आवेदन (अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से)
भाग 1: नए उपयोगकर्ता पंजीकरण
- चरण 1: आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएँ।
- चरण 2: “नया उपयोगकर्ता/यहाँ पंजीकरण करें” पर क्लिक करें। सभी अनिवार्य विवरण (नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड) भरें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
- चरण 3: आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके अपने प्रोफाइल को सत्यापित करें, या प्रदान किए गए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।
भाग 2: योजना के लिए आवेदन करना
- चरण 1: अंत्योदय-सरल पोर्टल पर वापस जाएं और “यहाँ साइन इन करें” पर क्लिक करें।
- चरण 2: अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (मोबाइल नंबर और पासवर्ड) दर्ज करें और ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 3: “योजना/सेवा सूची” पर नेविगेट करें, स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी।
- चरण 4: अब संबंधित मत्स्य पालन योजना का चयन करें और “सेवा/योजना के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- चरण 5: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक भरें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
विकल्प: कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन
सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्ति अपने निकटतम अटल सेवा केंद्र (सीएससी) पर जा सकते हैं, जहाँ एक ऑपरेटर आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करेगा।
अपने आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें
आप अपने आवेदन की स्थिति दो तरीकों से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं:
- ऑनलाइन ट्रैकिंग:
- आवेदन/अपील ट्रैक करें: [यहाँ क्लिक करें] (लिंक सरल पोर्टल पर उपलब्ध है)
- टिकट ट्रैक करें: [यहाँ क्लिक करें] (लिंक सरल पोर्टल पर उपलब्ध है)
- एसएमएस ट्रैकिंग:
- पंजीकृत मोबाइल नंबर से:
SARALटाइप करके 9954699899 पर भेजें। - किसी अन्य मोबाइल नंबर से:
SARAL <आपका आवेदन आईडी/टिकट नंबर>टाइप करके 9954699899 पर भेजें।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर से:
आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपलोड करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियाँ तैयार रखनी चाहिए:
| दस्तावेज श्रेणी | विशिष्ट दस्तावेज आवश्यक |
|---|---|
| पहचान एवं जन्म तिथि प्रमाण | मतदाता आईडी कार्ड / आधार कार्ड / जन्म तिथि प्रमाण पत्र / कक्षा 10वीं की मार्कशीट |
| जाति प्रमाण पत्र | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र – (एससी आवेदकों के लिए) |
| भूमि प्रमाण | तहसील से भूमि अभिलेख (अक्स सजरा/ फर्ड) अथवा रजिस्टर्ड लीज डीड (न्यूनतम 7 वर्ष) |
| तकनीकी दस्तावेज | केंद्र प्रायोजित योजना पीएमएमएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/स्व-निहित प्रस्ताव (एससीपी) |
| प्रशिक्षण प्रमाण पत्र | आवेदक का मत्स्य पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र |
| वित्तीय दस्तावेज | बैंक खाता पासबुक और पैन कार्ड का विवरण |
| फोटोग्राफिक प्रमाण | प्रस्तावित इकाई स्थल के साथ लाभार्थी की एक हालिया तस्वीर |
| बिल/रसीद | कोई भी प्रासंगिक बिल, रसीद, या वाउचर जैसा निर्दिष्ट हो |
| समझौता पत्र | लाभार्थी और विभाग के बीच समझौता पत्र (संभवतः प्रारूप प्रदान किया जाएगा) |
सेवा शुल्क एवं संपर्क सूचना
- सरकारी शुल्क: ₹0 (योजना हेतु कोई शुल्क नहीं)
- सेवा शुल्क: ₹10
- अटल सेवा केंद्र (सीएससी) शुल्क: ₹10
किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें:
- हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
- ईमेल: saral.haryana@gov.in
ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया देखें: myscheme.gov.in
अस्वीकरण / Disclaimer
| हिन्दी (Hindi) | English |
|---|---|
| उद्देश्य | Purpose |
| यह लेख प्रदान किए गए डेटा के आधार पर सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। आवेदन करने से पहले सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए आवेदकों को हमेशा आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल और योजना दिशा-निर्देशों का संदर्भ लेना चाहिए। | This article is for informational purposes only, based on the data provided. Applicants should always refer to the official Antyodaya-Saral portal and scheme guidelines for accurate and up-to-date information before applying. |
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